लोकसभा उम्मीदवारों को देनी होगी ये जानकारी
दिल्ली - लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अब देश के साथ विदेश की अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी निर्वाचन आयोग को देनी होगी . विदेश में स्थित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा उम्मीदवार को प्रारूप-26 में शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी भी निर्वाचन पत्र के साथ जमा करनी होगी, साथ ही निर्वाचन आयोग ने एससी और एसटी वर्ग को जमानत राशि में छूट दी है।