सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: OBC और SC-ST छात्रों को सामान्य सीटों पर मिल सकता है दाखिला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य सीटों पर एडमिशन का अधिकार दिया
दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें OBC और SC-ST वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य सीटों पर दाखिला देने के अधिकार की पुष्टि की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित यानी सामान्य सीटों पर दाखिला प्राप्त करने का हक है। इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर एक अलग निर्णय दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।
इस फैसले के बाद, OBC और SC-ST वर्ग के मेधावी छात्र सामान्य सीटों पर दाखिला प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनकी मेरिट के अनुरूप हो। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि आरक्षित वर्ग के छात्र सामान्य सीटों पर अपने योग्यता के आधार पर दावा कर सकते हैं और उन्हें इस आधार पर दाखिला मिलना चाहिए।
याद रहे कि यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में समानता और अवसरों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।